वाराणसी, 19 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उन पर वाराणसी के एक जिला न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मामला फिल्म निवेश घोटाले से जुड़ा हुआ है।
यह आदेश 13 अगस्त 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पारित किया था। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला साबित होता है। जिला न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 173(4) के तहत संज्ञान लेकर कैंट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह मामला 2018 का है। विशाल सिंह नाम के शख्स, जो एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ फिल्म में निवेश करवाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई। यह सारा काम मुंबई में हुआ। इसमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह भी शामिल बताए जा रहे हैं।
यह मुकदमा करोड़ों रुपये की रकम से जुड़ा है। विशाल सिंह के वकील का कहना है कि 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने पवन सिंह सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
इस केस के वकील राहुल द्विवेदी ने इस बारे में बात करते हुए कहा, “हमारे क्लाइंट विशाल सिंह एक व्यापारी हैं। उनकी मुलाकात मुंबई में प्रेम शंकर राय से हुई थी। वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं। उसके बाद उनकी फिल्म बनाने के सिलसिले में कई लोगों से मुलाकात हुई। तब उन्होंने कहा कि आप पैसा लगाइए, हम लोग फिल्म बनाएंगे और आपको प्रॉफिट देंगे। इसके बाद पवन सिंह से मीटिंग करवाई गई।”
उन्होंने आगे कहा, “पवन सिंह ने भी बोला पैसे लगाइए और फिल्म बनाइए। फिल्म बन गई और हिट हो गई, मगर मेरे क्लाइंट को पैसे नहीं दिए गए। फिर मेरे क्लाइंट परेशान हो गए और हमारे पास आए। हम थाने गए, वहां सुनवाई नहीं हुई। हमने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया और अब न्यायालय ने इसे सही मानते हुए धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।”