टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 'खरबों डॉलर' आए : डोनाल्ड ट्रंप

टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 'खरबों डॉलर' आए : डोनाल्ड ट्रंप

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वाशिंगटन, 1 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 'खरबों डॉलर' आए हैं। यह बयान उस समय आया है, जब एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया था कि उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ लगाकर अपने राष्ट्रपति पद के अधिकार का अतिक्रमण किया है।

 

 

ट्रंप ने अपने 'व्यापार एजेंडे' का बचाव करने के लिए ट्रुथ सोशल का सहारा लिया। 

 

ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, "अमेरिका में कीमतें बहुत कम हैं, जबकि मुद्रास्फीति लगभग शून्य है। हास्यास्पद, भ्रष्ट राजनेताओं से अनुमोदित 'पवन चक्कियों' को छोड़कर, जो उनका उपयोग करने वाले हर राज्य और देश को बर्बाद कर रही हैं, ऊर्जा की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। पेट्रोल कई वर्षों के निचले स्तर पर है। यह सब शानदार टैरिफ के बावजूद है, जो उन देशों से खरबों डॉलर ला रहे हैं, जिन्होंने दशकों तक हमारा पूरा फायदा उठाया और अमेरिका को फिर से मजबूत और सम्मानित बना रहे हैं।"

 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह टिप्पणी उनके प्रशासन की व्यापार नीतियों को लगे एक बड़े कानूनी झटके के बाद आई है।

 

शुक्रवार को, अमेरिकी अपीलीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान एकतरफा तथाकथित 'पारस्परिक शुल्क' लगाकर अपने राष्ट्रपति पद के अधिकार का अतिक्रमण किया है।

 

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शुल्क लगाने का अधिकार 'विशेष रूप से' कांग्रेस के पास है, जो कराधान और व्यापार पर उसके संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है।

 

न्यायालय ने विशेष रूप से ट्रंप के 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के इस्तेमाल पर ध्यान दिया और कहा कि यह राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन शुल्क या कर लगाने का अधिकार नहीं देता।

 

खास बात यह है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा और प्रशासन को अपील करने का अवसर देने के लिए इसे 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

 

इस फैसले के जवाब में, ट्रंप ने संकेत दिया कि वह इस मामले को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि यह फैसला राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक राष्ट्रपति की शक्तियों को कमजोर करता है।

 

ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टील और एल्युमीनियम पर एक अलग कानून के तहत लागू टैरिफ प्रभावी रहेंगे। 

 

 

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