'ड्रिंक एंड ड्राइव' के विरुद्ध अभियान में 123 ड्राइवरों के चालान, 3 वाहन जब्त

'ड्रिंक एंड ड्राइव' के विरुद्ध अभियान में 123 ड्राइवरों के चालान, 3 वाहन जब्त

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फरीदाबाद, 13 अगस्त (हि.ला.)। जनपद में डीसीपी ट्रैफिक जयवीर राठी के निर्देश पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत फरीदाबाद पुलिस द्वारा नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। कल शाम 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक शराब के ठेकों, टोल प्लाज़ा के आसपास एवं अन्य स्थानों पर अभियान चलाया गया।

पुलिस ने अभियान के अंतर्गत फरीदाबाद शहर में ट्रैफिक व सभी थाना -चौकियों द्वारा लगभग 3,700 वाहनों चालको की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान शराब का सेवन कर वाहन चला रहे 123 वाहन चालकों के चालान काटे गए। इसके अतिरिक्त, ड्रिंक एंड ड्राइव के अंतर्गत 3 वाहन जब्त किए गए।

अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालो पर पर कड़ा शिकंजा कसना है। कुछ चालक नशे में वाहन चलाते हैं, जिससे वे स्वयं के साथ-साथ सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाते हैं।

पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस व कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट समय समय पर आमजन व वाहन चालकों को नशे के दुष्परिणाम व ट्रैफिक नियमों के अनुपालन के प्रति जागरूक करती रहती है, उसके बावजूद कुछ लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं और ऐसे में सड़क दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। पुलिस का उद्देश्य सड़कों पर यातायात-व्यवस्था बनाए रखना और सड़क हादसों मे कमी लाना है।

उल्लेखनीय है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, जिसके तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने तक की जेल, या ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की सजा हो सकती है। इसलिए “नशे में वाहन न चलाएँ, सुरक्षित घर पहुँचें”। ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

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